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दहेज हत्या में तीन को दस साल की कैद
अमर उजाला महोबा
Updated Wed, 27 Jul 2016 11:55 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफटीसी 2016) महेंद्र यादव ने दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर सहित तीन लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के ग्राम पठवा निवासी स्वामीदीन ने अपनी बेटी संगीता का विवाह आठ जून 2014 को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पसवारा निवासी बिहारी के साथ किया था। शादी के बाद संगीता के ससुर भवानीदीन, चचिया ससुर झुरिया और पति बिहारी ने दहेज में बाइक न देने पर नाराजगी जताते हुए उसे मायके से बाइक लाने को कहा।
जब संगीता के पिता ने बाइक देने से मना कर दिया, तो ससुरालीजनों ने संगीता का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फांसी पर लटका दिया। मृतका के पिता स्वामीदीन ने ससुर, चचिया ससुर और पति पर 28 जून को ही दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। बुधवार को एडीजे ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद पति बिहारी, ससुर भवानीदीन चचिया ससुर झुरिया को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के ग्राम पठवा निवासी स्वामीदीन ने अपनी बेटी संगीता का विवाह आठ जून 2014 को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पसवारा निवासी बिहारी के साथ किया था। शादी के बाद संगीता के ससुर भवानीदीन, चचिया ससुर झुरिया और पति बिहारी ने दहेज में बाइक न देने पर नाराजगी जताते हुए उसे मायके से बाइक लाने को कहा।
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जब संगीता के पिता ने बाइक देने से मना कर दिया, तो ससुरालीजनों ने संगीता का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फांसी पर लटका दिया। मृतका के पिता स्वामीदीन ने ससुर, चचिया ससुर और पति पर 28 जून को ही दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। बुधवार को एडीजे ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद पति बिहारी, ससुर भवानीदीन चचिया ससुर झुरिया को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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