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जानलेवा हमले में सात साल की सजा

Wed, 24 May 2017 11:01 PM IST
महोबा
महोबा Updated Wed, 24 May 2017 11:01 PM IST
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Seven years in jail
Demo Pic - फोटो : google

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अपर जिला सत्र न्यायलय ने बुधवार को जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


थाना अजनर के स्यावन गांव निवासी शोभा पत्नी जयहिंद 21 जून 2015 को घर पर थी। तभी गांव का राजकुमार और उसका भाई बृजेंद्र राजपूत मध्य प्रदेश की शराब की पेटियां उसके घर में रखने लगे। महिला के विरोध करने पर दोनों में विवाद हो गया। इससे राजकुमार ने शोभा पर तमंचे से गोली मार दी।
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बीच बचाव करने आए देवर रूप सिंह पर भी आरोपियों ने तमंचे से फायर कर दिया। इससे रूपसिंह भी घायल हो गया। ग्रामीणों के आ जाने से  दोनों  भाई तमंचा लहराते हुए भाग गए। घटना की रिपोर्ट शोभा ने राजकुमार राजपूत और बृजेंद्र राजपूत के खिलाफ  रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में बृजेंद्र को निकाल दिया था और राजकुमार के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 
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  बुधवार को न्यायाधीश एडीजे ने राजकुमार को जानलेवा हमला का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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