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हत्या के मामले में जेठ को उम्रकैद

Wed, 12 Apr 2017 11:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा Updated Wed, 12 Apr 2017 11:03 PM IST
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Life imprisonment for Jeth in murder case
कोर्ट - फोटो : Pintrest
अपर जिला सत्र न्यायालय ने बहू की हत्या के मामले में जेठ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोतवाली चरखारी के नवादा गांव निवासी जानकी देवी ने अपनी बेटी गुड्डी की शादी थाना महोबकंठ के माधवगंज गांव निवासी होमगार्ड काशी प्रसाद से की थी।
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काशीप्रसाद का बड़ा भाई सुरेंद्र अपनी बहू से आए दिन झगड़ा करता रहता था। 30 जून 2013 को गुड्डी पशुबाड़े में सुबह बकरियों को खोलने गई थी। उसी समय सुरेंद्र और उसके बेटे जितेंद्र ने गुड्डी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था।
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गंभीर हालत में उसे मेडिकल कालेज झांसी ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। मृतका की मां जानकी देवी ने जितेंद्र और सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह सुनने के बाद सुरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जितेंद्र के नाबालिग होने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है। मुकदमे की तैयारी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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