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ग्राहक से अभद्रता करने में बैंक प्रबंधक पर मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
Updated Thu, 06 Apr 2017 11:06 PM IST
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ग्राहक से अभद्रता, जातिसूचक गालियों का प्रयोग करने के आरोप में कोर्ट ने बैंक प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर बजरिया में खाताधारक रूपचंद्र अहिरवार के पिता मोहनलाल अहिरवार का खाता था।
मोहनलाल की मृत्यु हो जाने पर बैंक में जमा धनराशि निकालने के लिए रूपचंद्र ने जिलाधिकारी के यहां वारिसान प्रमाण पत्र और सभी भाइयाें से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य कागजात बैंक में जमा कर दिए।
इसके बाद पीड़ित ने बैंक प्रबंधक से पिता के खाते की धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर किए जाने की बात कही। इस पर बैंक प्रबंधक बिगड़ गया और बैंक से निकल जाने की धमकी देने लगा। पीड़ित के बैंक के बाहर न जाने पर उसके साथ गाली गलौज कर बैंक के बाहर कर दिया था।
पीड़ित रूपचंद्र ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय हरि शुक्ला की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कोतवाली प्रभारी महोबा को बैंक प्रबंधक फतेहपुर बजरिया के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक शाखा फतेहपुर बजरिया में खाताधारक रूपचंद्र अहिरवार के पिता मोहनलाल अहिरवार का खाता था।
मोहनलाल की मृत्यु हो जाने पर बैंक में जमा धनराशि निकालने के लिए रूपचंद्र ने जिलाधिकारी के यहां वारिसान प्रमाण पत्र और सभी भाइयाें से अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य कागजात बैंक में जमा कर दिए।
इसके बाद पीड़ित ने बैंक प्रबंधक से पिता के खाते की धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर किए जाने की बात कही। इस पर बैंक प्रबंधक बिगड़ गया और बैंक से निकल जाने की धमकी देने लगा। पीड़ित के बैंक के बाहर न जाने पर उसके साथ गाली गलौज कर बैंक के बाहर कर दिया था।
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पीड़ित रूपचंद्र ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय हरि शुक्ला की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कोतवाली प्रभारी महोबा को बैंक प्रबंधक फतेहपुर बजरिया के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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