{"_id":"5b2e6a474f1c1b644d8b8310","slug":"141529768519-mahoba-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"फोरम ने एसबीआई को छह लाख की क्षतिपूर्ति देने का सुनाया फैसला","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
फोरम ने एसबीआई को छह लाख की क्षतिपूर्ति देने का सुनाया फैसला
Updated Sat, 23 Jun 2018 09:11 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महोबा। जिला उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई शाखा कुलपहाड़ को कृषि बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ित तीन किसानों को छह लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। साथ ही चार अन्य मामलों में भी उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाया।
जिला उपभोक्ता फोरम की जिला पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश सूबेदार यादव व सदस्य रामबाबू निषाद ने कृृषक सुमितरानी, ज्वाला प्रसाद एवं हरिनारायण निवासी ग्राम बम्हौरी खुर्द तहसील कुलपहाड़ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुलपहाड़ के विरुद्ध दायर मामले में उनके क्लेम को साबित पाये जाने पर तीनों पीड़ितों को दो-दो लाख रुपये बीमाधन मय ब्याज व पांच-पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इसी जिला पीठ द्वारा शंकरलाल निवासी ग्राम शेरगढ़ द्वारा विद्युत विभाग के विरुद्ध दायर मामले में उपभोक्ता के संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदन करने एवं वाद व्यय व मानसिक क्षति अदा करने का आदेश दिया है। एक अन्य मामले में सतीश चंद्र निवासी गांधीनगर द्वारा कस्टमर केयर आफिसर यूरेका लिमिटेड के विरुद्ध दायर मामले में उपभोक्ता को 10499 रुपये के अलावा मानसिक क्षति व वाद व्यय देने का आदेश दिया। इंद्रपाल यादव निवासी ग्राम पुरा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक महोबा के विरुद्ध दायर मामले में उपभोक्ता को उसके ट्रैक्टर की क्षतिपूर्ति हेतु 1.20 लाख रुपये देने के आदेश दिए। इसी जिला पीठ द्वारा प्रमोद कुमारी निवासी बगवाहा द्वारा विपक्षी लोंबार्ड बीमा कंपनी द्वारा एक लाख रुपये अदा कर देने पर मामला निस्तारित कर दिया गया।
फोरम ने एसबीआई को छह लाख की क्षतिपूर्ति देने का सुनाया फैसला
- चार अन्य मामलों में फोरम ने क्षतिपूर्ति अदा करने के दिए आदेश
विज्ञापन
जिला उपभोक्ता फोरम की जिला पीठ के अध्यक्ष न्यायाधीश सूबेदार यादव व सदस्य रामबाबू निषाद ने कृृषक सुमितरानी, ज्वाला प्रसाद एवं हरिनारायण निवासी ग्राम बम्हौरी खुर्द तहसील कुलपहाड़ द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुलपहाड़ के विरुद्ध दायर मामले में उनके क्लेम को साबित पाये जाने पर तीनों पीड़ितों को दो-दो लाख रुपये बीमाधन मय ब्याज व पांच-पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इसी जिला पीठ द्वारा शंकरलाल निवासी ग्राम शेरगढ़ द्वारा विद्युत विभाग के विरुद्ध दायर मामले में उपभोक्ता के संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदन करने एवं वाद व्यय व मानसिक क्षति अदा करने का आदेश दिया है। एक अन्य मामले में सतीश चंद्र निवासी गांधीनगर द्वारा कस्टमर केयर आफिसर यूरेका लिमिटेड के विरुद्ध दायर मामले में उपभोक्ता को 10499 रुपये के अलावा मानसिक क्षति व वाद व्यय देने का आदेश दिया। इंद्रपाल यादव निवासी ग्राम पुरा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक महोबा के विरुद्ध दायर मामले में उपभोक्ता को उसके ट्रैक्टर की क्षतिपूर्ति हेतु 1.20 लाख रुपये देने के आदेश दिए। इसी जिला पीठ द्वारा प्रमोद कुमारी निवासी बगवाहा द्वारा विपक्षी लोंबार्ड बीमा कंपनी द्वारा एक लाख रुपये अदा कर देने पर मामला निस्तारित कर दिया गया।
विज्ञापन
फोरम ने एसबीआई को छह लाख की क्षतिपूर्ति देने का सुनाया फैसला
- चार अन्य मामलों में फोरम ने क्षतिपूर्ति अदा करने के दिए आदेश