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बालिका से छेड़छाड़ में दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Tue, 02 Nov 2021 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 11:30 PM IST
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महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने किशोारी से छेड़छाड़ के पांच साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी 24 जून 2016 को दुकान से राशन लेने गई थी, माता-पिता मजदूरी करने गए थे। लौटते समय मोहन तालाब मार्ग पर प्रकाश रैक्वार व मुन्नी रैक्वार ने किशोरी को पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। शोर मचाने पर किशोरी को पीटा। किशोरी ने परिजनों को पूरी घटना बताई। अगले दिन 25 जनू को कोतवाली में मामला दर्ज किया गया।
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न्यायालय ने एक अक्तूबर 2016 को प्रकाश रैक्वार व मुन्नी रैक्वार के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मामला तय किया। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 12-12 हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया।
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