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किशोरी से छेड़छाड़ में तीन वर्ष की सजा

Fri, 08 Oct 2021 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Oct 2021 12:00 AM IST
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महोबा। खेत पर काम करते समय किशोरी से छेड़खानी के तीन वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषी को तीन वर्ष के कारावास व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी चार अगस्त 2018 को खेत पर चारा काटने गई थी। इसी दौरान शाम के समय समीप के खेत में काम कर रहा लल्लू उर्फ बलराम वहां पहुंच गया और छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने शोर-शराबा मचाते हुए हाथ में लिए खुरपी से अपना बचाव किया। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। किशोरी की मां की तहरीर पर शहर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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न्यायालय ने 17 अक्तूबर 2018 को लल्लू उर्फ बलराम खंगार के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मामला तय किया। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त लल्लू उर्फ बलराम को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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