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किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास, जुर्माना

Thu, 08 Apr 2021 11:04 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Apr 2021 11:04 PM IST
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महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 17 अगस्त 2019 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने कोतवाली में अजीज, अरसीद खान व अंकित खान निवासी ननवारा जिला जींद हरियाणा के खिलाफ पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ लिया। किशोरी के बयान के बाद अजीज खान को दोषी पाया गया और शेष दो आरोपियों को विवेचना में अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई। सात सितंबर 2019 को अजीज के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराएं बढ़ाई गईं।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोषी अजीज खान को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को 20 साल तक सश्रम कारावास व शेष अवधि में साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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