{"_id":"606f3ead8ebc3ee9744510b5","slug":"court-mahoba-news-knp622341750","type":"story","status":"publish","title_hn":"किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास, जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास, जुर्माना
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 17 अगस्त 2019 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने कोतवाली में अजीज, अरसीद खान व अंकित खान निवासी ननवारा जिला जींद हरियाणा के खिलाफ पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ लिया। किशोरी के बयान के बाद अजीज खान को दोषी पाया गया और शेष दो आरोपियों को विवेचना में अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई। सात सितंबर 2019 को अजीज के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराएं बढ़ाई गईं।
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोषी अजीज खान को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को 20 साल तक सश्रम कारावास व शेष अवधि में साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 17 अगस्त 2019 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने कोतवाली में अजीज, अरसीद खान व अंकित खान निवासी ननवारा जिला जींद हरियाणा के खिलाफ पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ लिया। किशोरी के बयान के बाद अजीज खान को दोषी पाया गया और शेष दो आरोपियों को विवेचना में अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई। सात सितंबर 2019 को अजीज के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराएं बढ़ाई गईं।
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दोषी अजीज खान को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को 20 साल तक सश्रम कारावास व शेष अवधि में साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।