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किसान की हत्या में दंपती को आजीवन कारावास

Fri, 28 Jan 2022 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 11:48 PM IST
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Couple gets life imprisonment for killing farmer
महोबा। किसान की वर्ष 2014 में गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2016) अवनीश कुमार राय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी दंपती को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। रकम अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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घटना 13 नवंबर 2014 की सुुबह सात बजे की है। कोतवाली क्षेत्र के मामना गांव निवासी राजाराम की अपने भतीजे कल्लू उर्फ जयपाल से पुरानी रंजिश चल रही थी। एक मुकदमे में जीत होने पर कल्लू दुश्मनी मानने लगा। तेरह नवंबर को राजाराम खेत गया था, तभी कल्लू अपने पिता जवाहर व पत्नी ऊषा के साथ वहां पहुंच गया।
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गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर कल्लू ने राजाराम को गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेटे हरीश चंद्र की तहरीर पर पुलिस ने कल्लू उर्फ जयपाल, जवाहर व ऊषा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2016) अवनीश कुमार राय ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा चलने के दौरान जवाहर की मौत हो गई थी। कल्लू व उसकी पत्नी ऊषा पर दोष सिद्ध होने पर दोनों को आजीवन कारावास की सुनाई गई है। इन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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