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अपात्र राशन कार्ड धारकों से होगी वसूली
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महोबा/चरखारी। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी का लाभ ले रहे अपात्रों से 24 रुपये प्रति किलो गेहूं व 32 रुपये प्रति किलो चावल के हिसाब से वसूली होगी। डीएम ने पत्र जारी कर अपात्रों से नौ मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करते हुए पावती लेने के लिए कहा है। अन्यथा की स्थिति में जांच में अपात्र मिलने पर खाद्यान्न की रिकवरी की जाएगी।
डीएम मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एक जनवरी 2016 से लागू है। जिसके तहत पात्र गृहस्थी व अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किए गए हैं। लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं कि कई अपात्र परिवारों द्वारा तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना का लाभ लिया जा रहा है। ऐसे कार्डधारकों की जांच कराई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, पांच केवी जनरेटर, आयकरदाता हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार की आय मिलाकर दो लाख प्रतिवर्ष व नगरी क्षेत्र में तीन लाख प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार और सरकारी सेवारत कर्मचारी को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। अपात्र कार्डधारक पूर्ति कार्यालय में नौ मई तक राशन कार्ड समर्पित कर दें। जांच में अपात्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब से वह खाद्यान्न ले रहे हैं, उसका आंकलन कर वसूली की जाएगी।
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डीएम मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एक जनवरी 2016 से लागू है। जिसके तहत पात्र गृहस्थी व अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किए गए हैं। लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं कि कई अपात्र परिवारों द्वारा तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना का लाभ लिया जा रहा है। ऐसे कार्डधारकों की जांच कराई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, पांच केवी जनरेटर, आयकरदाता हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार की आय मिलाकर दो लाख प्रतिवर्ष व नगरी क्षेत्र में तीन लाख प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार और सरकारी सेवारत कर्मचारी को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। अपात्र कार्डधारक पूर्ति कार्यालय में नौ मई तक राशन कार्ड समर्पित कर दें। जांच में अपात्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब से वह खाद्यान्न ले रहे हैं, उसका आंकलन कर वसूली की जाएगी।
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