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Mahoba News: बाल विवाह कानूनी अपराध, दो साल की सजा का प्रावधान

Wed, 23 Apr 2025 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Wed, 23 Apr 2025 12:19 AM IST
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Child marriage is a legal offense, provision of two years' imprisonment
महोबा। जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से मंगलवार को अक्षय तृतीया को लेकर बाल विवाह की रोकथाम विषय पर शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी रन बहादुर वर्मा ने बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई।
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कार्यक्रम में डीपीओ ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों 1098, 181, 1090, 112 आदि की जानकारी दी। साथ ही जो बच्चे बालश्रम में संलिप्त हैं उनको बाल श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रति जागरूक किया। बाल संरक्षण अधिकारी संगीता राजपूत ने बाल विवाह की रोकथाम व इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी। कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए। ताकि, समय रहते कार्रवाई की जा सके। प्रधानाचार्या सरगम खरे व महिला थानाध्यक्ष सुषमा चौधरी ने भी बाल विवाह निषेध के प्रति जागरूक किया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन परामर्शदाता सीमा यादव, सुपरवाइजर प्रियंका सिंह, रामदयाल, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे।
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