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पिता-पुत्र के खिलाफ मारपीट व एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज

Thu, 12 Mar 2020 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2020 11:27 PM IST
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Case of assault and SCST Act filed against father and son
महोबा। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रतौली में कृषि कार्य के लिए दिए गए पैसों को ब्याज समेत वापस करने और न देने पर मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ मारपीट, धमकी व एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।
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ग्राम रतौली निवासी उर्मिला पत्नी भरोसी ने तीन माह पहले गांव के ही कुछ लोगों से खेतों में जुताई-बुआई के लिए पैसे उधार लिए थे। 29 नवंबर 2019 को दबंगों ने दोगुना ब्याज लगाकर पैसे वापस करने का दबाव बनाया। पीड़िता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया। साथ ही, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को शहर कोतवाली में वीरेंद्र सिंह व उसके पिता रामनरेश सिंह के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना सीओ सदर जटाशंकर राव करेंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते मामले की जांच-पड़ताल शुरू की है।
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