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Mahoba News: महोबा व चरखारी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 77 नए मतदेय स्थल

Sat, 08 Nov 2025 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Sat, 08 Nov 2025 12:29 AM IST
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77 new polling stations will be built in Mahoba and Charkhari assembly constituencies.
महोबा। जनपद के विधानसभा क्षेत्र महोबा और चरखारी में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का संभाजन किया जाएगा। इसको लेकर निर्वाचान विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। महोबा व चरखारी विधानसभा क्षेत्र में 77 नए मतदेय स्थल बनाए जाएंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों की शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों के संभाजन के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए। डीएम ने बताया कि 1,200 मतदाता प्रति मतदेय स्थल के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 230-महोबा में 35 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 231-चरखारी में 42 नए मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में कोई भी आपत्ति और सुझाव आठ से नौ नवंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर पंकज, एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे, एसडीएम चरखारी धीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न हो शामिल
चरखारी। एसडीएम धीरेंद्र कुमार ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण (एसआएईआर) कार्यक्रम में बूथ लेवल एजेंट अपने-अपने बूथों पर बीएलओ की मदद करें। जिससे मतदाताओं को अपना प्रपत्र भरने में सहयोग मिल सकें। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो, बीएलओ को सही जानकारी दें। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए जारी निर्देशों व कार्यक्रमों के अनुसार सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा कराएं। किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नाम न किया जाए। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व तहसीलदार रामानंद मिश्रा ने बीएलओ को प्रशिक्षित किया। बीएलओ को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र व फार्म-6 उपलब्ध कराए गए। कहा कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान व संग्रहण समय से पूरा करें। डुप्लीकेट, शिफ्टेड व मृत मतदाताओं की प्रविष्टियों पर विशेष ध्यान दें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र शहरी मतदाता व अस्थायी प्रवासी ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकेंगे।
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