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दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास

Tue, 26 Apr 2022 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 11:52 PM IST
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7 year imprisonment in rape case
महोबा। युवती से दुष्कर्म के पांच वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने दोषी को सात वर्ष के कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि घटना 16 अगस्त 2017 की है। थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती चाची के साथ चारा काटने खेत पर जा रही थी।
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रास्ते में चाची अपने खेतों की ओर चली गई जबकि युवती अपने खेत की तरफ जाने लगी। तभी गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे गांव के ही अरविंद राजपूत ने युवती से दुष्कर्म किया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। अधिवक्ता ने बताया कि सजा के अलावा धमकी व पॉस्को अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप से संदेह का लाभ देते हुए अरविंद को दोषमुक्त किया गया।
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