फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   2.50 lakh rupees imposed on non-receipt of notice

सूचना न देने पर 2.50 लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

Fri, 05 May 2017 10:26 PM IST
महोबा
महोबा Updated Fri, 05 May 2017 10:26 PM IST
विज्ञापन
2.50 lakh rupees imposed on non-receipt of notice
धन निवेश
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सूचना अधिकार की बैठक में राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने जिले के छह अधिकारियों पर 2.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

 जन सूचना अधिकार के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मांगी गई थी। अधिकारियों ने सूचना देना मुनासिब नहीं समझा।

शुक्रवार को महोबा कलक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त ने बैठक कर सूचना न देने पर उपजिलाधिकारी सदर प्रबुद्ध सिंह और तहसीलदार महोबा पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दो शिकायतों की सूचनाएं न देने पर 50 हजार रुपये और जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
विज्ञापन


जिला उद्यान अधिकारी बल्देव प्रसाद पर तीन मामलों की सूचना न देने पर 75 हजार रु पये और बिजली विभाग के अधिकारी नंहू सिंह पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी तरह भूमि संरक्षण अधिकारी भीमसेन पर 25 हजार और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वादी योगेश कुमार की नलकूपों की अतिक्रमण की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी कबरई को जांच के आदेश दिए है। राज्य सूचना आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से आरटीआई कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर समय से सूचनाएं देने के निर्देश दिए।


उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा शिकायर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचनाए समय से न देने, परेशान करने के कारण शिकायतकर्ता ने मजबूर होकर राज्य सूचना आयुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed