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बिना खाद्य पंजीकरण के संचालित मिलीं दस शराब दुकानें
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महोबा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को देसी, अंग्रेजी शराब व बीयर की दुकानों की जांच की। इस दौरान 10 शराब दुकानें बिना खाद्य पंजीकरण के संचालित मिलीं। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अभिहीत अधिकारी जतिन कुमार व प्रभारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने चेकिंग अभियान चलाया। परमानंद तिराहा स्थित उर्मिला देवी व तिंदौली स्थित चंद्रभान विश्वकर्मा की देसी शराब दुकान, सूरा चौकी स्थित पानकुमारी की बीयर की दुकान, बेलाताल रोड स्थित बाल किशोर द्विवेदी की देशी शराब दुकान, विपिन अग्रवाल की बीयर की दुकान, श्रीनगर स्थित हरीराम व कैमाहा स्थित रामदेवी की अंग्रेजी शराब दुकान, कैमाहा स्थित शीलेंद्र की देसी शराब व कैैमाहा स्थित आकाश शिवहरे और पानमंडी स्थित राजेंद्र कुमार की बीयर की दुकान के खाद्य पंजीकरण नहीं पाए गए।
अभिहीत अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर छह माह की सजा व पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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अभिहीत अधिकारी जतिन कुमार व प्रभारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने चेकिंग अभियान चलाया। परमानंद तिराहा स्थित उर्मिला देवी व तिंदौली स्थित चंद्रभान विश्वकर्मा की देसी शराब दुकान, सूरा चौकी स्थित पानकुमारी की बीयर की दुकान, बेलाताल रोड स्थित बाल किशोर द्विवेदी की देशी शराब दुकान, विपिन अग्रवाल की बीयर की दुकान, श्रीनगर स्थित हरीराम व कैमाहा स्थित रामदेवी की अंग्रेजी शराब दुकान, कैमाहा स्थित शीलेंद्र की देसी शराब व कैैमाहा स्थित आकाश शिवहरे और पानमंडी स्थित राजेंद्र कुमार की बीयर की दुकान के खाद्य पंजीकरण नहीं पाए गए।
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अभिहीत अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर छह माह की सजा व पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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