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Maharajganj News: दो को न्यायालय उठने तक की सजा

Thu, 07 Aug 2025 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 07 Aug 2025 12:55 AM IST
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Two will be sentenced till the court comes up.
महराजगंज। करीब 28 साल पुराने मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने थाना घुघुली क्षेत्र के पिपरिया टोला रामनगर निवासी रामनेवास व रामहित को न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 1997 का है। पीड़ित की तहरीर पर थाना घुघुली में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपियों ने किसी बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी, जिससे उन्हें चोटें आई थी। घटना के बाद केस दर्ज हुआ था।
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इस मामले में विवेचक दरोगा ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। संवाद
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