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Maharajganj News: मोबाइल फोन चोरी के मामले में तीन वर्ष की सजा

Tue, 11 Jun 2024 08:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 11 Jun 2024 08:50 PM IST
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Three years imprisonment in case of mobile phone theft
महराजगंज। बृजमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब तीन वर्ष पूर्व मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने सुनवाई की। अभियुक्त टिशुल उर्फ वशीम निवासी भुंडी मुहल्ला थाना नौतनवा को दोष सिद्धि मानते हुए तीन वर्ष की कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला जुलाई 2021 का है। अखिल निवासी विशुनपुर अदरौना शाम को फरेंदा बृजमनगंज मार्ग पर टहल रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद इस मामले में छानबीन कर अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज कर न्यायालय में आरोपी पत्र प्रेषित किया। संवाद
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