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Maharajganj News: 21 साल पुराने मामले में आरोपी को एक दिन की जेल

Sun, 07 Dec 2025 01:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 07 Dec 2025 01:56 AM IST
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The accused was given one day in jail in a 21-year-old case.
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने करीब 21 साल पुराने मार-पीट और धमकी के मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने अभियुक्त दुर्गेश निवासी लेजार महदेवा, थाना फरेंदा जनपद महराजगंज को एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा और 600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2003 का है। आरोप है कि विवाद के दौरान अभियुक्त ने वादी पक्ष के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर फरेंदा थाना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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लंबे समय तक चली विवेचना और अदालती प्रक्रिया के बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा। अदालत में पेश साक्ष्यों, गवाहों के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माना कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रमाणित होते हैं। न्यायालय ने अभियुक्त दुर्गेश को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के साथ ही उस पर 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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