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Maharajganj News: दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास
Sun, 21 Apr 2024 05:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 21 Apr 2024 05:20 AM IST
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महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज अपर जनपद न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास व सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया की सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 20 अगस्त 2015 को आरोपी गणेश ने नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए दुष्कर्म किया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना श्यामदेउरवां में 17 जून 2016 को केस दर्ज होने के बाद अभियुक्त गणेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित की गई और सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा गवाहों की गवाही कराने के उपरांत अभियुक्त गणेश को सजा देने की मांग की गई, जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया की सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 20 अगस्त 2015 को आरोपी गणेश ने नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए दुष्कर्म किया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना श्यामदेउरवां में 17 जून 2016 को केस दर्ज होने के बाद अभियुक्त गणेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित की गई और सहायक शासकीय अधिवक्ता द्वारा गवाहों की गवाही कराने के उपरांत अभियुक्त गणेश को सजा देने की मांग की गई, जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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