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Maharajganj News: नेपाल में भारतीय वाहनों पर सख्ती, जुर्माने के साथ जब्ती की भी होगी कार्रवाई

Fri, 10 Apr 2026 02:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:06 AM IST
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Strict action will be taken against Indian vehicles in Nepal, along with fines, seizure will also be done.
नेपाल में प्रवेश के लिए भंसार (कस्टम) अनुमति लेना अनिवार्य किया गया
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एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में चलाया जा सकता है कोई भी विदेशी वाहन
सोनौली। नेपाल में भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त होने तक की कार्रवाई की जा सकती है। नेपाल सरकार द्वारा लागू भंसार (कस्टम) महाशुल्क ऐन 2071 के तहत भारतीय सवारी साधनों को नेपाल में प्रवेश के लिए भंसार (कस्टम) अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
नेपाल में नई सरकार बनने के बाद अब भारतीय वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही अन्य कठोर कार्रवाई की जा स कती है। साथ ही, उपयोग के आधार पर शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत बाइक या स्कूटर के लिए रोजाना 100 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 400 रुपये और कार, जीप या वैन के लिए 600 रुपये दैनिक शुल्क देना होता है। नई सरकार बनने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है।
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नियमों के अनुसार, भंसार शुल्क चुकाने के बाद भी कोई विदेशी वाहन एक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक ही नेपाल में चलाया जा सकता है, चाहे वह अवधि लगातार हो या अलग-अलग हिस्सों में। यदि कोई वाहन तय समय सीमा से अधिक नेपाल में रखा जाता है, तो बाइक व स्कूटर पर प्रतिदिन 2000 रुपये और अन्य वाहनों पर 2500 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
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विशेष प्रावधान के तहत, अस्थायी प्रवेश अनुमति प्राप्त विदेशी वाहन नजदीकी बाजार तक जाकर उसी दिन लौट आते हैं, तो उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, इसके लिए सीमा पर स्थित भंसार कार्यालय से विशेष पास सुविधा लेना अनिवार्य होगा। सबसे सख्त प्रावधान यह है कि यदि कोई विदेशी (भारतीय) वाहन बिना भंसार शुल्क चुकाए 7 दिन से अधिक नेपाल में पाया जाता है, तो उसे पूरी तरह से जब्त किया जा सकता है।

इसके अलावा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 की धारा 160 (2) के ‘ख’ के अनुसार, बिना अनुमति नेपाल में प्रवेश करने या वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5000 नेपाली रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों के विपरीत विदेशी वाहनों का उपयोग न करें। अन्यथा आर्थिक दंड के साथ-साथ वाहन जब्ती जैसी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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