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Maharajganj News: साहब! कब हटेगा पोखरी से अतिक्रमण
Sun, 24 Nov 2024 04:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 24 Nov 2024 04:47 AM IST
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महराजगंज। साहब दबंगों ने ग्राम सभा की पोखरी पर कब्जा कर लिया है। वह हट नहीं रहे हैं, विरोध करने पर धमकी भी दे रहे हैं। तहसीलदार ने बेदखली का आदेश भी कर दिया है और जुर्माना भी लगाया है, इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।
शनिवार को श्यामदेउरवा थाने में आयोजित समाधान दिवस में उपस्थित नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता एवं पंकज शाही से बैजौली गांव निवासी कमरे आलम ने यह शिकायत की।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में स्थित आराजी नंबर 292 रकवा 0.162 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में पोखरी दर्ज है। उक्त पोखरी पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर दबंग मारने की धमकी देते हैं। पूर्व में इसके लिए तहसीलदार सदर के न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत केस दायर किया गया था। फरवरी 2021 में न्यायालय तहसीलदार ने पोखरी की जमीन पर ग्राम के फैयाज अली व जफरल्ली की ओर से अवैध कब्जा करने की पुष्टि करते हुए बेदखली का आदेश दिया, क्षतिपूर्ति के रूप में 5800 व निष्पादन व्यय के लिए एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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कमरे आलम ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। स्थित जस की तस बनी हुई है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के अनुसार समाधान दिवस में कुल नौ मामले आए, जिसमें चार राजस्व तथा पांच पुलिस से संबंधित थे। मौके पर पुलिस के तीन व राजस्व के दो मामलों का निस्तारण कर दिया गया।
शेष मामले के निस्तारण के लिए टीम गठित की गई है। थाना समाधान दिवस पर जनपद में 104 प्रार्थना पत्रों में से 17 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी अनुनय झा व पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने थाना चौक में फरियादियों की समस्याओं को सुना।
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शनिवार को श्यामदेउरवा थाने में आयोजित समाधान दिवस में उपस्थित नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता एवं पंकज शाही से बैजौली गांव निवासी कमरे आलम ने यह शिकायत की।
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उन्होंने बताया कि ग्राम सभा में स्थित आराजी नंबर 292 रकवा 0.162 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख में पोखरी दर्ज है। उक्त पोखरी पर गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर दबंग मारने की धमकी देते हैं। पूर्व में इसके लिए तहसीलदार सदर के न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत केस दायर किया गया था। फरवरी 2021 में न्यायालय तहसीलदार ने पोखरी की जमीन पर ग्राम के फैयाज अली व जफरल्ली की ओर से अवैध कब्जा करने की पुष्टि करते हुए बेदखली का आदेश दिया, क्षतिपूर्ति के रूप में 5800 व निष्पादन व्यय के लिए एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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कमरे आलम ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। स्थित जस की तस बनी हुई है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के अनुसार समाधान दिवस में कुल नौ मामले आए, जिसमें चार राजस्व तथा पांच पुलिस से संबंधित थे। मौके पर पुलिस के तीन व राजस्व के दो मामलों का निस्तारण कर दिया गया।
शेष मामले के निस्तारण के लिए टीम गठित की गई है। थाना समाधान दिवस पर जनपद में 104 प्रार्थना पत्रों में से 17 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी अनुनय झा व पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने थाना चौक में फरियादियों की समस्याओं को सुना।

मुख्यालय स्थित विकास भवन में आग लगने के बाद जुटे लोग। संवाद

मुख्यालय स्थित विकास भवन में आग लगने के बाद जुटे लोग। संवाद