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Maharajganj News: गैंगस्टर के दो अभियुक्तों को सात वर्ष का कारावास
Wed, 10 Jan 2024 08:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 10 Jan 2024 08:27 PM IST
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नौतनवा। गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी फूलचंद कुशवाहा ने सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2013 में नौतनवा थाना क्षेत्र में अभियुक्त मुन्ना उर्फ अब्दुल रऊफ निवासी मोगलहा थाना कोल्हुई तथा छोटू उर्फ अहमद निवासी जमुहनिया थाना कोल्हुई ने गिरोह बनाकर अपराध किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फणींद्र यादव ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर में भी कार्रवाई की थी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी फूलचंद कुशवाहा ने दोनों अभियुक्तों को सात वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवाद
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जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2013 में नौतनवा थाना क्षेत्र में अभियुक्त मुन्ना उर्फ अब्दुल रऊफ निवासी मोगलहा थाना कोल्हुई तथा छोटू उर्फ अहमद निवासी जमुहनिया थाना कोल्हुई ने गिरोह बनाकर अपराध किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फणींद्र यादव ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर में भी कार्रवाई की थी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी फूलचंद कुशवाहा ने दोनों अभियुक्तों को सात वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवाद
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