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Maharajganj News: स्टाक में धांधली, खाद की दुकान के मालिक पर केस दर्ज
Sun, 27 Jul 2025 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 27 Jul 2025 01:27 AM IST
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महराजगंज। नौतनवा तहसील क्षेत्र के गनेशपुर गांव स्थित श्याम खाद भंडार में स्टॉक और वितरण प्रक्रिया में अनियमितता मिली। इसके आधार पर शनिवार को दुकान मालिक मोहम्मदीन खान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब नौतनवा के उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद के 17 जुलाई के पत्र के क्रम में तहसील क्षेत्र के सभी उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन टीम जब गनेशपुर स्थित श्याम खाद भण्डार पहुंची, तो दुकान बंद मिली। दुकानदार मोहम्मदीन खान से संपर्क कर बुलाया गया और दुकान खोली गई।
जांच के दौरान सामने आया कि रिटेलर आईडी संख्या-134367 वाले इस भंडार में ई-पाश मशीन पर 177 मैट्रिक टन यूरिया दर्ज था, जबकि भौतिक रूप से एक भी बोरी यूरिया गोदाम में मौजूद नहीं थी। जब इस गड़बड़ी को लेकर दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उसने लिखित में स्वीकार किया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्मचारी ने स्टॉक को ई-पाश मशीन पर अपडेट किए बिना ही यूरिया का वितरण कर दिया था।
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इतना ही नहीं, वितरण के दौरान कोई रसीद नहीं काटी गई और न ही रजिस्टर में प्रविष्टि की गई। यह पूरा कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5 और 35 का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 18 जुलाई को आदेश संख्या 318 के तहत मोहम्मदीन खान का विक्रय प्राधिकर पत्र निलंबित कर दिया और उर्वरक विक्रय पर रोक लगा दी। दुकान मालिक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया।
जिला कृषि अधिकारी की ओर से इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी जिलाधिकारी को भेजी गई। साथ ही विधिक कार्रवाई की अनुमति मांगी गई और संयुक्त निदेशक अभियोजन की ओर से एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति देते हुए इसे विधि सम्मत बताया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने 24 जुलाई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी।
निर्देश मिलने के पश्चात जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बरगदवा थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर आवश्यक वस्तु अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई के लिए मांग की। बरगदवा थानाध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने बताया कि मोहम्मदीन खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब नौतनवा के उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद के 17 जुलाई के पत्र के क्रम में तहसील क्षेत्र के सभी उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन टीम जब गनेशपुर स्थित श्याम खाद भण्डार पहुंची, तो दुकान बंद मिली। दुकानदार मोहम्मदीन खान से संपर्क कर बुलाया गया और दुकान खोली गई।
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जांच के दौरान सामने आया कि रिटेलर आईडी संख्या-134367 वाले इस भंडार में ई-पाश मशीन पर 177 मैट्रिक टन यूरिया दर्ज था, जबकि भौतिक रूप से एक भी बोरी यूरिया गोदाम में मौजूद नहीं थी। जब इस गड़बड़ी को लेकर दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उसने लिखित में स्वीकार किया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्मचारी ने स्टॉक को ई-पाश मशीन पर अपडेट किए बिना ही यूरिया का वितरण कर दिया था।
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इतना ही नहीं, वितरण के दौरान कोई रसीद नहीं काटी गई और न ही रजिस्टर में प्रविष्टि की गई। यह पूरा कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5 और 35 का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 18 जुलाई को आदेश संख्या 318 के तहत मोहम्मदीन खान का विक्रय प्राधिकर पत्र निलंबित कर दिया और उर्वरक विक्रय पर रोक लगा दी। दुकान मालिक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया।
जिला कृषि अधिकारी की ओर से इस संपूर्ण प्रकरण की जानकारी जिलाधिकारी को भेजी गई। साथ ही विधिक कार्रवाई की अनुमति मांगी गई और संयुक्त निदेशक अभियोजन की ओर से एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति देते हुए इसे विधि सम्मत बताया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने 24 जुलाई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी।
निर्देश मिलने के पश्चात जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बरगदवा थानाध्यक्ष को पत्र भेजकर आवश्यक वस्तु अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई के लिए मांग की। बरगदवा थानाध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने बताया कि मोहम्मदीन खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।