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विक्रेता, कंपनी पर क्षतिपूर्ति का आदेश

Wed, 08 Jun 2016 12:31 AM IST
महराजगंज/ ब्यूरो
महराजगंज/ ब्यूरो Updated Wed, 08 Jun 2016 12:31 AM IST
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relief order on mobile company
court - फोटो : अमर उजाला
नोकिया मोबाइल सेट खराब होने पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीनिवास उपाध्याय ने मोबाइल दुकान और कंपनी के विरुद्ध 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश सुनाया। दिनेश कुमार मिश्र  निवासी पचरुखिया पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने एक अगस्त 2014 को ओम लक्ष्मी मोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल सेंटर फरेंद रोड से नोकिया मोबाइल खरीदा था। जो कि छह माह बाद खराब हो गया।
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परिवादी की शिकायत पर गोरखपुर सर्विस सेंटर भेजा गया। फिर भी मोबाइल की खराबी दूर नहीं हुई। इस बीच उन्होंने मोबाइल ठीक कराने के लिए गोरखपुर महराजगंज बीच भाग दौड़  भी की इससे अधिवक्ता होने के नाते उनकी व्यवसायिक क्षति भी हुई। हैरान परेशान होकर परिवादी ने वाद लाया और स्वयं पैरवी की। मोबाइल दुकानदार और नोकिया इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को पक्षकार बनाया।
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फोरम ने दुकानदार व कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया और कहा कि आज की भौतिकता की भागमभाग के परिवेश में मोबाइल जैसी वस्तुएं आम जन की आवश्यकताएं बन गयी है। मोबाइल विक्रेता ओम लक्ष्मी , कंपनी संयुक्त रूप से दस हजार क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपए वाद व्यय तथा अपने डीलर विपक्षी के माध्यम से खराब मोबाइल के बदले दूसरा नोकिया मोबाइल से 114 परिवादी को दें। अनुचित व्यापार कृत्य के लिए उपभोक्ता निधि में भी 50 हजार रुपये संयुक्त रूप से जमा करें। यह निर्णय फोरम अध्यक्ष श्रीनिवास उपाध्याय सदस्य ज्ञानबाबू यादव की उपस्थिति में खुले मंच से सुनाया।
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