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Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
Tue, 23 Jul 2024 08:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 23 Jul 2024 08:39 PM IST
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महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम विनय कुमार सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी सुनील कुमार निवासी लोधसी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा ने नौतनवा थाने में 27 अप्रैल 2020 केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आरोपी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जहां सुनील ने बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी चांदी की दो जोड़ी पाजेब, सोने की दो जोड़ी नथिया, दो जोड़ा मंगलसूत्र और 40 हजार रुपये नकद लेकर गई थी। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने गवाही के उपरांत कड़ी सजा की मांग की। जिसपर न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा ने नौतनवा थाने में 27 अप्रैल 2020 केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आरोपी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जहां सुनील ने बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी चांदी की दो जोड़ी पाजेब, सोने की दो जोड़ी नथिया, दो जोड़ा मंगलसूत्र और 40 हजार रुपये नकद लेकर गई थी। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने गवाही के उपरांत कड़ी सजा की मांग की। जिसपर न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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