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Maharajganj News: परीक्षा केंद्रों से एक किमी के दायरे में नहीं खुलेंगी फोटो काॅपी की दुकानें
Fri, 02 Feb 2024 07:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 02 Feb 2024 07:38 PM IST
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महराजगंज। संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात व परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए एडीएम डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम एक किमी के दायरे में फोटो काॅपी एवं स्कैनर की दुकानें नहीं खुलेंगी।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग व परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया है कि परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक अशांति न फैलाई जाए। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, स्टीलराड, नुकीला व धारदार शस्त्र जैसे चाकू, भाला, तलवार, छुरा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक, धार्मिक स्थान अथवा गांव सभा की भूमि पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हो। कलक्ट्रेट, विकास भवन या अन्य सरकारी कार्यालय परिसर में बिना अनुमति के धरना- प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग व परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया है कि परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक अशांति न फैलाई जाए। सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, स्टीलराड, नुकीला व धारदार शस्त्र जैसे चाकू, भाला, तलवार, छुरा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक, धार्मिक स्थान अथवा गांव सभा की भूमि पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न हो। कलक्ट्रेट, विकास भवन या अन्य सरकारी कार्यालय परिसर में बिना अनुमति के धरना- प्रदर्शन भी नहीं कर सकेंगे।
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