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Maharajganj News: कोठीभार थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश

Wed, 24 Sep 2025 12:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Sep 2025 12:56 AM IST
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Order to stop the salary of Kothi Bhar Police Station Head
महाराजगंज। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रविनाथ ने थानाध्यक्ष कोठीभार का वेतन बाधित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक महराजगंज को संबोधित किया गया है। कोर्ट ने ये कार्रवाई थानाध्यक्ष की ओर से न्यायालय के आदेश का बार-बार उलंघन करने पर की है।
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पत्रावली के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन एक ईजरा वाद में प्रतिवादी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस वारंट के अनुपालन के लिए न्यायालय ने आठ अगस्त को थानाध्यक्ष कोठीभार को निर्देश दिया था कि वे 22 सितंबर को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वारंट के अनुपालन न होने की स्थिति में आख्या प्रस्तुत करें। न्यायालय के आदेश के बाद भी थानाध्यक्ष न तो निर्धारित तिथि पर खुद उपस्थित हुए और न ही कोई आख्या प्रस्तुत की। इसके बाद 25 सितंबर तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर या उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने साक्ष्यों के आधार पर अपनी दलीलें प्रस्तुत की। उनके तर्कों और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधान न्यायाधीश रविनाथ ने थानाध्यक्ष की लापरवाही को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को थानाध्यक्ष कोठीभार का वेतन रोकने का आदेश दिया। संवाद
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