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Maharajganj News: रक्तदाता व परिजन को ही मिलेगा खून
Thu, 06 Mar 2025 01:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 06 Mar 2025 01:16 AM IST
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महराजगंज। जिला अस्पताल के राजकीय ब्लड बैंक के डोनर कार्ड से अब केवल स्वैच्छिक रक्तदाता और उसके परिजन को ही खून मिल सकेगा।
इसमें स्वैच्छिक रक्तदाता के पति-पत्नी, माता-पिता, सगे भाई-बहन या बच्चे ही शामिल होंगे। तीन माह के भीतर ही कार्ड का भी उपयोग कर लेना होगा। डोनर कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय राजकीय रक्त केंद्र प्रभारी डॉ. भानु प्रताप सिंह ने लिया है। राजकीय ब्लड बैंक में तैनात जिला परामर्शदाता चंद्रदेव चौधरी ने बताया कि डोनर कार्ड का लाभ खुद स्वैच्छिक रक्तदाता या उसके रक्त संबंधियों को ही दिए जाने की गाइडलाइन है।
डोनर कार्ड के हकदार केवल स्वैच्छिक रक्तदाता होते हैं, जिसका उपयोग वह अपने परिजन के लिए कर सकते हैं। डोनर कार्ड का उपयोग भी तीन माह के भीतर ही कर लेना होगा। पहले राजकीय ब्लड बैंक में डोनर कार्ड का उपयोग किसी भी मरीज के लिए किया जा सकता था। ऐसे में इसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती थी।
उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले ऐसे रोगी जिनके पास रक्तदाता नहीं होते हैं उनको इमरजेंसी में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या प्रभारी राजकीय रक्तकेंद्र की अनुशंसा पर ब्लड बैंक की ओर से वीबीडी (वोलंटरी ब्लड डोनेशन) से रोगी को खून उपलब्ध कराया जाता है।
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इसमें स्वैच्छिक रक्तदाता के पति-पत्नी, माता-पिता, सगे भाई-बहन या बच्चे ही शामिल होंगे। तीन माह के भीतर ही कार्ड का भी उपयोग कर लेना होगा। डोनर कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय राजकीय रक्त केंद्र प्रभारी डॉ. भानु प्रताप सिंह ने लिया है। राजकीय ब्लड बैंक में तैनात जिला परामर्शदाता चंद्रदेव चौधरी ने बताया कि डोनर कार्ड का लाभ खुद स्वैच्छिक रक्तदाता या उसके रक्त संबंधियों को ही दिए जाने की गाइडलाइन है।
डोनर कार्ड के हकदार केवल स्वैच्छिक रक्तदाता होते हैं, जिसका उपयोग वह अपने परिजन के लिए कर सकते हैं। डोनर कार्ड का उपयोग भी तीन माह के भीतर ही कर लेना होगा। पहले राजकीय ब्लड बैंक में डोनर कार्ड का उपयोग किसी भी मरीज के लिए किया जा सकता था। ऐसे में इसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती थी।
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उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले ऐसे रोगी जिनके पास रक्तदाता नहीं होते हैं उनको इमरजेंसी में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या प्रभारी राजकीय रक्तकेंद्र की अनुशंसा पर ब्लड बैंक की ओर से वीबीडी (वोलंटरी ब्लड डोनेशन) से रोगी को खून उपलब्ध कराया जाता है।
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