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Maharajganj News: एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा

Mon, 01 Sep 2025 01:59 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 Sep 2025 01:59 AM IST
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One day judicial custody sentence
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने 24 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त शाह आलम और महेंद्र, दोनों निवासी गोपालपुर थाना फरेंदा जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2001 में फरेंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरे पेड़ काटे जाने की सूचना पर पुलिस ने जांच की थी। इस दौरान शाह आलम और महेंद्र के विरुद्ध वन अधिनियम व अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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