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Maharajganj News: जांच में 13 आवेदक मिले अपात्र, नए सिरे से लिए जाएंगे पात्रों के आवेदन
Fri, 03 Feb 2023 09:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 03 Feb 2023 09:24 AM IST
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने के लिए बनाई व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिले में लक्ष्य 100 के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों में से 13 दिव्यांगों के आवेदन अपात्र मिले हैं। ऐसे में अब उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं मिल सकेगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए इच्छुक व पात्रता रखने वाले दिव्यांगों से नए सिरे से आवेदन लिया जाएगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से 100 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जाएगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए तो 100 ने आवेदन भी कर दिया। मगर जांच में 13 दिव्यांग ऐसे मिले जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसे में अपात्र पाते हुए उन्हें लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 13 दिव्यांगों की आवश्यकता है। इसलिए पात्रता रखने वाले दिव्यांग आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक दिव्यांग लाभ के लिए वेबसाइट http://hwd.uphq.in पर आवेदन करें तथा उसकी हार्डकाॅपी को आठ फरवरी तक कार्यालय में जमा कराएं।
ये हैं पात्रता की शर्तें
दिव्यांग के पास 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाणपत्र हो । आयु 16 वर्ष अथवा उससे अधिक हो । दिव्यांगजन व उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक न हो । दिव्यांग के कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो । दिव्यांग की मानसिक स्थिति व दृष्टि अच्छी हो । दिव्यांगों ने केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि के तहत पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का लाभ न लिया हो ।
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कोट
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए 13 पात्र आवेदकों की आवश्यकता है। इच्छुक व पात्रता रखने वाले दिव्यांग योजना के लाभ के लिए आवेदन करें। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
-शांत प्रकाश श्रीवास्तव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
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महराजगंज। जिले में लक्ष्य 100 के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों में से 13 दिव्यांगों के आवेदन अपात्र मिले हैं। ऐसे में अब उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं मिल सकेगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए इच्छुक व पात्रता रखने वाले दिव्यांगों से नए सिरे से आवेदन लिया जाएगा।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से 100 दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जाएगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए तो 100 ने आवेदन भी कर दिया। मगर जांच में 13 दिव्यांग ऐसे मिले जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसे में अपात्र पाते हुए उन्हें लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया। अब भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 13 दिव्यांगों की आवश्यकता है। इसलिए पात्रता रखने वाले दिव्यांग आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक दिव्यांग लाभ के लिए वेबसाइट http://hwd.uphq.in पर आवेदन करें तथा उसकी हार्डकाॅपी को आठ फरवरी तक कार्यालय में जमा कराएं।
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ये हैं पात्रता की शर्तें
दिव्यांग के पास 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाणपत्र हो । आयु 16 वर्ष अथवा उससे अधिक हो । दिव्यांगजन व उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक न हो । दिव्यांग के कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो । दिव्यांग की मानसिक स्थिति व दृष्टि अच्छी हो । दिव्यांगों ने केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि के तहत पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का लाभ न लिया हो ।
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मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए 13 पात्र आवेदकों की आवश्यकता है। इच्छुक व पात्रता रखने वाले दिव्यांग योजना के लाभ के लिए आवेदन करें। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।
-शांत प्रकाश श्रीवास्तव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी