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Maharajganj News: नेपाली नागरिक को 10 वर्ष का कारावास
Mon, 19 Feb 2024 08:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 19 Feb 2024 08:13 PM IST
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महराजगंज। चरस ले जाने के जुर्म में नेपाली नागरिक को विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
2015 में नेपाल से भारत ला रहे चरस के साथ निचलौल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में निचलौल के तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रवेश कुमार की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में उपनिरीक्षक प्रवेश कुमार व उपनिरीक्षक रामनयन यादव की गवाही के बाद विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने नेपाल के नवलपरासी जिले के रूपौलिया निवासी धुपवाली उर्फ धुपनरायन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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2015 में नेपाल से भारत ला रहे चरस के साथ निचलौल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में निचलौल के तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रवेश कुमार की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में उपनिरीक्षक प्रवेश कुमार व उपनिरीक्षक रामनयन यादव की गवाही के बाद विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय ने नेपाल के नवलपरासी जिले के रूपौलिया निवासी धुपवाली उर्फ धुपनरायन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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