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Maharajganj News: धमकी देने के मामले में दोषी को एक दिन की जेल की सजा

Tue, 09 Dec 2025 01:11 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Dec 2025 01:11 AM IST
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Man sentenced to one day in jail for threatening
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने 24 वर्ष पुराने मार-पीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है।
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अदालत ने आरोपी शिवपूजन यादव, निवासी कम्हरिया बुजुर्ग, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2001 का है। उस समय पीड़ित पक्ष ने आरोपी शिवपूजन यादव के खिलाफ मारपीट करने, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना कोल्हुई में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।
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