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सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित होंगे 480 जोड़े
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सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित होंगे 480 जोड़े
- योजना को सफल बनाने की सौंपी गई जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। बेटियों की शादी की चिंता सताने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबरी है। शासन व प्रशासन ने एक बार फिर जिले के 480 जोड़े की शादी कराने का मन बनाया है।
जिले में इस बार कोरोना के कारण महज 65 जोड़े का ही सामूहिक विवाह हो सका था। बड़ी संख्या में लोग धन की कमी के कारण योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। गरीबों की आवश्यकता व उनकी समस्या को देखते हुए शासन ने समय रहते एक बार फिर जिले में 480 जोड़ों की शादी कराने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी का लाभ लेने के इच्छुक नगरीय क्षेत्र के आवेदक नगर पालिका अथवा नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में फिर 480 जोड़ों की शादी का लक्ष्य प्रदान किया गया है।
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यह प्रमाणपत्र करना होगा संलग्न
जिला समाज कल्याण अधिकारी वीएन सिंह ने बताया कि आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्र संबंधी प्रमाणपत्र की छायाप्रति (कन्या के लिए 18 तथा वर के लिए 21 वर्ष से अधिक), आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाणपत्र की छाया प्रति, दोनो का एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो, कन्या के बैंक खाते से संबंधित पासबुक की छायाप्रति, विधवा होने की दशा में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा दो लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की संबंधी प्रमाण देना होगा।
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- योजना को सफल बनाने की सौंपी गई जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। बेटियों की शादी की चिंता सताने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबरी है। शासन व प्रशासन ने एक बार फिर जिले के 480 जोड़े की शादी कराने का मन बनाया है।
जिले में इस बार कोरोना के कारण महज 65 जोड़े का ही सामूहिक विवाह हो सका था। बड़ी संख्या में लोग धन की कमी के कारण योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। गरीबों की आवश्यकता व उनकी समस्या को देखते हुए शासन ने समय रहते एक बार फिर जिले में 480 जोड़ों की शादी कराने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी का लाभ लेने के इच्छुक नगरीय क्षेत्र के आवेदक नगर पालिका अथवा नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में फिर 480 जोड़ों की शादी का लक्ष्य प्रदान किया गया है।
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यह प्रमाणपत्र करना होगा संलग्न
जिला समाज कल्याण अधिकारी वीएन सिंह ने बताया कि आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्र संबंधी प्रमाणपत्र की छायाप्रति (कन्या के लिए 18 तथा वर के लिए 21 वर्ष से अधिक), आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाणपत्र की छाया प्रति, दोनो का एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो, कन्या के बैंक खाते से संबंधित पासबुक की छायाप्रति, विधवा होने की दशा में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा दो लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की संबंधी प्रमाण देना होगा।
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