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Maharajganj News: कीटनाशक की 35 दुकानों का लाइसेंस निरस्त
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कीटनाशक की 35 दुकानों का लाइसेंस निरस्त
विज्ञान से स्नातक व डिप्लोमाधारियों को ही जारी होगा लाइसेंस
महराजगंज। जिला कृषि रक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण प्रारंभ न करने वाले कीटनाशक विक्रेेताओं की 35 दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब विज्ञान से स्नातक अथवा 48 सप्ताह प्रशिक्षण कर कृषि में डिप्लोमा हासिल करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी हिमांचल सोनकर ने बताया कि जिले में कीटनाशक बिक्री के लिए 615 दुकानों को लाइसेंस जारी किया गया था। इसमें से 580 ने तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जबकि 35 दुकानदारों के प्रशिक्षण न लेने से उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिनका लाइसेंस निरस्त हुआ है, उन्हें नया लाइसेंस जारी होने तक दुकान को बंद रखना होगा।
उन्होंने बताया कि यदि उनके पास विज्ञान से स्नातक की डिग्री है तो वे स्वयं अथवा डिग्रीधारक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान से स्नातक न होने की दशा में उनके पास डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार आईडी एंड सीसीओआईएनएम होना चाहिए। इनके बिना लाइसेंस जारी करना संभव नहीं होगा।
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विज्ञान से स्नातक व डिप्लोमाधारियों को ही जारी होगा लाइसेंस
महराजगंज। जिला कृषि रक्षा विभाग ने 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण प्रारंभ न करने वाले कीटनाशक विक्रेेताओं की 35 दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब विज्ञान से स्नातक अथवा 48 सप्ताह प्रशिक्षण कर कृषि में डिप्लोमा हासिल करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी हिमांचल सोनकर ने बताया कि जिले में कीटनाशक बिक्री के लिए 615 दुकानों को लाइसेंस जारी किया गया था। इसमें से 580 ने तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जबकि 35 दुकानदारों के प्रशिक्षण न लेने से उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिनका लाइसेंस निरस्त हुआ है, उन्हें नया लाइसेंस जारी होने तक दुकान को बंद रखना होगा।
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उन्होंने बताया कि यदि उनके पास विज्ञान से स्नातक की डिग्री है तो वे स्वयं अथवा डिग्रीधारक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान से स्नातक न होने की दशा में उनके पास डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फार आईडी एंड सीसीओआईएनएम होना चाहिए। इनके बिना लाइसेंस जारी करना संभव नहीं होगा।
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