{"_id":"67fa8d0347434519b3080d0c","slug":"land-was-fraudulently-acquired-in-their-names-case-filed-against-six-maharajganj-news-c-206-1-mhg1001-146784-2025-04-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: फर्जी तरीके से भूमि करा लिया अपने नाम, छह पर केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: फर्जी तरीके से भूमि करा लिया अपने नाम, छह पर केस
Sat, 12 Apr 2025 09:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 12 Apr 2025 09:25 PM IST
विज्ञापन
नौतनवा। परसामलिक थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने जमीन अपने नाम करा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।
बैकुंठपुर निवासी रामवृक्ष ने कोर्ट में दी शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदार गांव निवासी रामटहल ने लेखपाल से मिलकर एक जनवरी 1970 को उनके हिस्से की भूमि आराजी में 1/3 हिस्से पर अपना नाम अवैध रूप से नाम दर्ज करा लिया था। जब इस बात की जानकारी पिता रामलखन को हुई तो उन्होंने तहसीलदार नौतनवा के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। रामटहल ने इंद्राज 01 जनवरी 1970 को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। रामटहल ने इस आदेश के विरुद्ध तहसीलदार नौतनवा के न्यायालय में 02 अप्रैल 2011 को कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त करा दिया। इसके विरुद्ध रामवृक्ष ने उप जिलाधिकारी नौतनवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया था। तहसीलदार नौतनवा ने 23 नवंबर 2023 में रामटहल का नाम निरस्त कर दिया। इसके बाद भी रामटहल ने उनके हिस्से की भूमि को 28 जनवरी 2025 को प्रमिला, राजमती व तारा के पक्ष में हिब्बानामा निष्पादित कर दिया, जिसमें गवाह रविन्द्र पासवान व कमलेश चौधरी हैं। प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार, आरोपी रामटहल, प्रमिला, राजमती, तारा, रविन्द्र पासवान व कमलेश चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संवाद
विज्ञापन
बैकुंठपुर निवासी रामवृक्ष ने कोर्ट में दी शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदार गांव निवासी रामटहल ने लेखपाल से मिलकर एक जनवरी 1970 को उनके हिस्से की भूमि आराजी में 1/3 हिस्से पर अपना नाम अवैध रूप से नाम दर्ज करा लिया था। जब इस बात की जानकारी पिता रामलखन को हुई तो उन्होंने तहसीलदार नौतनवा के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। रामटहल ने इंद्राज 01 जनवरी 1970 को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। रामटहल ने इस आदेश के विरुद्ध तहसीलदार नौतनवा के न्यायालय में 02 अप्रैल 2011 को कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त करा दिया। इसके विरुद्ध रामवृक्ष ने उप जिलाधिकारी नौतनवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया था। तहसीलदार नौतनवा ने 23 नवंबर 2023 में रामटहल का नाम निरस्त कर दिया। इसके बाद भी रामटहल ने उनके हिस्से की भूमि को 28 जनवरी 2025 को प्रमिला, राजमती व तारा के पक्ष में हिब्बानामा निष्पादित कर दिया, जिसमें गवाह रविन्द्र पासवान व कमलेश चौधरी हैं। प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार, आरोपी रामटहल, प्रमिला, राजमती, तारा, रविन्द्र पासवान व कमलेश चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संवाद
विज्ञापन