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कोटे दुकान में मिली खामी
महराजगंज/ ब्यूरो
Updated Fri, 20 May 2016 12:30 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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परतावल, मुहम्मदपुर गांव में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा भेजी गयी टीम ने सस्ते गल्ले की दुकान की जांच की।
इस दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिलीं।
बीपीएल कार्ड धारक असगर, इसहाक, मुहम्मद अली, कैलाश प्रसाद, रामप्रताप, खेलावन, सुग्रीव, राजेश्वर आदि लोगों ने अधिकारियों से बताया कि उन्हें ना तो कार्ड के हिसाब से राशन मिलता है और न ही उचित मूल्य पर मिलता है। मिट्टी का तेल 20 रुपये और चीनी 18 रुपये किलो लेनी पड़ती है।
राशन भी निर्धारित मूल्य से 2 से 3 रुपये अधिक देना पड़ता है। विरोध करने पर बिना राशन दिए कोटेदार खदेड़ देता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति यूनिट 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल देने का नियम है।
इसके विपरीत कोटेदार द्वारा कार्ड पर छह या सात यूनिट होने के बावजूद मात्र 10 या15 किलो राशन देता है। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों में उषा, राजेन्दर, पुष्पा, राजकुमार, राजमती, अनीता, गुड्डी, प्रमिला, मुनेशरी, तथा धरमा देवी आदि ने शिकायत की है। जांच करने आए क्षेत्रीय इंस्पेक्टर सौरभ सिंह और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रामआसरे प्रसाद ने बताया कि जांच में कई अनियमितताएं मिलीं हैं।
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रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को दी जाएगी।
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इस दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिलीं।
बीपीएल कार्ड धारक असगर, इसहाक, मुहम्मद अली, कैलाश प्रसाद, रामप्रताप, खेलावन, सुग्रीव, राजेश्वर आदि लोगों ने अधिकारियों से बताया कि उन्हें ना तो कार्ड के हिसाब से राशन मिलता है और न ही उचित मूल्य पर मिलता है। मिट्टी का तेल 20 रुपये और चीनी 18 रुपये किलो लेनी पड़ती है।
राशन भी निर्धारित मूल्य से 2 से 3 रुपये अधिक देना पड़ता है। विरोध करने पर बिना राशन दिए कोटेदार खदेड़ देता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति यूनिट 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल देने का नियम है।
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इसके विपरीत कोटेदार द्वारा कार्ड पर छह या सात यूनिट होने के बावजूद मात्र 10 या15 किलो राशन देता है। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों में उषा, राजेन्दर, पुष्पा, राजकुमार, राजमती, अनीता, गुड्डी, प्रमिला, मुनेशरी, तथा धरमा देवी आदि ने शिकायत की है। जांच करने आए क्षेत्रीय इंस्पेक्टर सौरभ सिंह और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रामआसरे प्रसाद ने बताया कि जांच में कई अनियमितताएं मिलीं हैं।
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रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को दी जाएगी।