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Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Sun, 05 Feb 2023 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 05 Feb 2023 12:18 AM IST
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jail to rapist
महराजगंज। थाना नौतनवा क्षेत्र की एक ग्राम सभा में वर्ष 2018 में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, पांच दिसंबर 2018 की रात करीब 10 बजे घर से बाहर गई किशोरी से घर के बगल का ही रहने वाले ने युवक दुष्कर्म किया था। मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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