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Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 03 Feb 2023 04:01 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 03 Feb 2023 04:01 PM IST
सार

विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सुनाई गई है।

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20 years rigorous imprisonment to the accused of Molesting a teenager
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

महराजगंज जनपद के थाना घुघुली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को वर्ष 2018 में बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी ।

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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में थाना घुघुली में रिपोर्ट दर्ज हुई। किशोरी परिवार के सदस्यों के साथ तरकुलहा देवी मंदिर में मुंडन संस्कार में गई थी। वहीं पर एक युवक से मुलाकात हुई। वह मोबाइल से चोरी छुपे बातचीत करने लगा तथा विवाह करने का झांसा देकर एक नवंबर 2018 की शाम को भगा ले गया।
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विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सुनाई गई है।

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