फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Husband sentenced to eight years in prison for abetting wife's suicide

Maharajganj News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को आठ साल की सजा

Fri, 20 Feb 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 20 Feb 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to eight years in prison for abetting wife's suicide
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के मामले में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते हुए उसे आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी धर्मराज उर्फ पुजारी ग्राम केवटलिया थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है।
विज्ञापन


मृतका की मां ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को धर्मराज उर्फ पुजारी 2019 में भगा ले गया था। इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद धर्मराज उसकी पुत्री को दहेज के लिए मारते पीटते हुए उसका शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न करने लगा। इससे अजिज आकर उसकी पुत्री बबिता ने ट्रेन के आगे कूदकर 24 दिसंबर 2020 को अपनी जान दे दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने विचारण करके साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed