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Maharajganj News: दहेज हत्या में दोषी पति, सास व जेठानी को 10-10 वर्ष की कैद
Thu, 15 Feb 2024 07:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 15 Feb 2024 07:48 PM IST
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महराजगंज। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति, सास और जेठानी को बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने बताया कि कोठीभार थाना क्षेत्र के मधवलिया निवासी राजकुमार ने 22 अगस्त 2017 को सूचना दी की उसकी पुत्री संजीला की शादी 31 मई 2017 को थाना कोठीभार के ग्राम सभा कैमा निवासी विनोद के साथ हुई थी।
विवाह के बाद से ही संजीला के पति विनोद, सास कमलावती देवी एवं जेठानी रंजनी उर्फ रंजना पत्नी ओंकार दहेज में बाइक की मांग को लेकर पुत्री को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। बेटी के घर कैमा जाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बाइक की मांग पर अड़े थे। बोले हम लोग तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे।
18 अगस्त 2017 को पति, सास व जेठानी ने बेटी को कमरे में बंदकर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, सूचना पर मौके पर पहुंचा और पुत्री को महराजगंज सदर अस्पताल में ले गया जहां संजीला की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान संजीला की 20 अगस्त को मौत हो गई। थाना कोठीभार में केस दर्ज कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। बृहस्पतिवार को मामले में पति विनोद, सास कमलावती एवं जेठानी रंजनी उर्फ रंजना को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने धारा 304 (बी), 498 (ए) एवं धारा-4 डीपी एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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विवाह के बाद से ही संजीला के पति विनोद, सास कमलावती देवी एवं जेठानी रंजनी उर्फ रंजना पत्नी ओंकार दहेज में बाइक की मांग को लेकर पुत्री को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। बेटी के घर कैमा जाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बाइक की मांग पर अड़े थे। बोले हम लोग तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे।
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18 अगस्त 2017 को पति, सास व जेठानी ने बेटी को कमरे में बंदकर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, सूचना पर मौके पर पहुंचा और पुत्री को महराजगंज सदर अस्पताल में ले गया जहां संजीला की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान संजीला की 20 अगस्त को मौत हो गई। थाना कोठीभार में केस दर्ज कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। बृहस्पतिवार को मामले में पति विनोद, सास कमलावती एवं जेठानी रंजनी उर्फ रंजना को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने धारा 304 (बी), 498 (ए) एवं धारा-4 डीपी एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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