फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Husband convicted of murdering wife gets life imprisonment

Maharajganj News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Wed, 03 Dec 2025 02:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 02:09 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted of murdering wife gets life imprisonment
जिला जज अरविन्द मलिक ने सुनाई सजा, 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

पति के पिटाई से हुई थी पत्नी की मौत, पीड़ित पिता ने दी थी तहरीर
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में जिला जज अरविन्द मलिक ने फैसला सुनाया है। महुअवा शुक्ल खास निवासी राम अवतार उर्फ पिंटू पुत्र रमाकांत चौहान को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया।
पत्रावली के अनुसार, पनियरा निवासी सूर्यमन चौहान ने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2012 में राम अवतार से की थी। शादी के बाद कुछ समय तक सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे राम अवतार का व्यवहार पत्नी के प्रति प्रतिकूल होता गया। वह आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। मायके पक्ष ने कई बार समझाने-बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 31 मार्च 2023 की रात मामला तब बढ़ गई जब राम अवतार ने पत्नी के साथ हुई कहासुनी के बाद कथित रूप से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जब मृतका के पिता को हुई तो उन्होंने पनियरा थाना में तहरीर देकर दामाद के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्यों को एकत्रित कर विस्तृत विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने राम अवतार के खिलाफ हत्या करने, साक्ष्य मिटाने तथा छिपाने के आरोपों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि मृतका की मौत मारपीट के कारण हुई और इसके पीछे अभियुक्त का ही हाथ था। सभी तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति दोषी करार दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed