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Maharajganj News: युवती पर एसिड फेंकने वाले दोनों आरोपियों पर गुंडा एक्ट
Tue, 06 Feb 2024 09:00 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 06 Feb 2024 09:00 PM IST
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महराजगंज। युवती पर एसिड फेंकने के दोनों आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला कारागार में बंद हैं।
पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर 2023 को अनिल कुमार वर्मा निवासी जयप्रकाश नगर, थाना कोतवाली ने अपने गैंग के सदस्य रामचरन साहनी निवासी महुअवा थाना कोतवाली के साथ मिल कर एक लड़की पर एसिड फेंका था। दोनों आरोपी जेल में हैं। 18 नवंबर 2023 को पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अवैध शस्त्र से फायर कर दिया था। मुकदमे में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चर्चा है कि दोनों अपराधी एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर जनपद में सक्रिय रहे। उनका गैंगलीडर अनिल कुमार वर्मा है। इस गिरोह के सदस्य एक शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए षड़यंत्र कर महिलाओं पर एसिड फेंककर घायल करने व अवैध तमंचा से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने जैसे अपराध करते हैं। पुलिस ने धारा 3 (1) उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष भिटौली पंकज कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होने की पुष्टि की। संवाद
पीड़िता का न्यायालय में दूसरी बार हुआ बयान
महराजगंज। हत्या दुष्कर्म, मारपीट के मामले के आरोपी राही मासूम रजा की मुश्किल बढ़ती जा रही है। मंगलवार को पीड़िता का दूसरी बार बयान दर्ज हुआ। दूसरे दिन भी वह अपने बात पर कायम रही। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज हुआ है। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में न्यायालय को बताया। प्रकरण में जरूरी विधिक प्रक्रिया जारी है। अभी एक बार और बयान दर्ज होगा। संवाद
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पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर 2023 को अनिल कुमार वर्मा निवासी जयप्रकाश नगर, थाना कोतवाली ने अपने गैंग के सदस्य रामचरन साहनी निवासी महुअवा थाना कोतवाली के साथ मिल कर एक लड़की पर एसिड फेंका था। दोनों आरोपी जेल में हैं। 18 नवंबर 2023 को पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अवैध शस्त्र से फायर कर दिया था। मुकदमे में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चर्चा है कि दोनों अपराधी एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर जनपद में सक्रिय रहे। उनका गैंगलीडर अनिल कुमार वर्मा है। इस गिरोह के सदस्य एक शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए षड़यंत्र कर महिलाओं पर एसिड फेंककर घायल करने व अवैध तमंचा से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने जैसे अपराध करते हैं। पुलिस ने धारा 3 (1) उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष भिटौली पंकज कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होने की पुष्टि की। संवाद
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पीड़िता का न्यायालय में दूसरी बार हुआ बयान
महराजगंज। हत्या दुष्कर्म, मारपीट के मामले के आरोपी राही मासूम रजा की मुश्किल बढ़ती जा रही है। मंगलवार को पीड़िता का दूसरी बार बयान दर्ज हुआ। दूसरे दिन भी वह अपने बात पर कायम रही। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज हुआ है। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में न्यायालय को बताया। प्रकरण में जरूरी विधिक प्रक्रिया जारी है। अभी एक बार और बयान दर्ज होगा। संवाद
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