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Maharajganj News: गैंगस्टर को दो साल की सजा
Sat, 03 May 2025 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 03 May 2025 12:57 AM IST
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महराजगंज। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) संजय मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त आदित्य यादव, निवासी महरी, थाना परसामलिक, जनपद महराजगंज को दोषी पाते हुए उसे दो साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि अभियुक्त जुर्माना की राशि नहीं भुगतान करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पत्रावली के अनुसार, दो फरवरी 2022 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय और पुलिसकर्मियों ने वांछित अभियुक्तों की तलाश में गश्त पर निकले थे। इस दौरान उन्हें जनता से सूचना मिली कि वाजिद अली जो कि हमीद नगर पालिका परिषद नौतनवा, महराजगंज का निवासी है। एक संगठित गैंग का प्रमुख है। इसके अलावा, गैंग के सदस्य विजय यादव, ग्राम मुडिला थाना नौतनवा और आदित्य यादव ग्राम महरी थाना परसामलिक, महराजगंज के रहने वाला हैं। गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यह गैंग अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए वाहनों की चोरी करता है और फिर उन वाहनों को बेचकर अपना लाभ कमाता है। इसके जरिए गैंग अपने सदस्यों के लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित करता है। इन अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पहले भी केस दर्ज किया जा चुका है।
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पत्रावली के अनुसार, दो फरवरी 2022 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय और पुलिसकर्मियों ने वांछित अभियुक्तों की तलाश में गश्त पर निकले थे। इस दौरान उन्हें जनता से सूचना मिली कि वाजिद अली जो कि हमीद नगर पालिका परिषद नौतनवा, महराजगंज का निवासी है। एक संगठित गैंग का प्रमुख है। इसके अलावा, गैंग के सदस्य विजय यादव, ग्राम मुडिला थाना नौतनवा और आदित्य यादव ग्राम महरी थाना परसामलिक, महराजगंज के रहने वाला हैं। गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यह गैंग अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए वाहनों की चोरी करता है और फिर उन वाहनों को बेचकर अपना लाभ कमाता है। इसके जरिए गैंग अपने सदस्यों के लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित करता है। इन अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पहले भी केस दर्ज किया जा चुका है।
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