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Maharajganj News: ढाई लाख की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट के आदेश पर दो पर प्राथमिकी

Fri, 10 Apr 2026 01:58 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 01:58 AM IST
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FIR against two on court order in fraud case of Rs 2.5 lakh
कबाड़ के व्यवसाय में गबन का मामला, जांच में जुटी पुलिस
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सिंदुरिया। कोर्ट के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने बृहस्पतिवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। सिसवा बाजार नगर पालिका में कोठीभार थाना क्षेत्र के सबया बिचला टोला वार्ड नंबर एक निवासी राजेंद्र चौरसिया ने न्यायालय में वाद दाखिल कर दो व्यक्तियों के विरुद्ध ढाई लाख की धोखाधड़ी, गबन समेत कई आरोप लगाए थे।

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र चौरसिया ने बताया कि हमारा पकड़ियार बुजुर्ग थाना सिंदुरिया में एक फर्म है। जहां स्क्रैप आदि का कारोबार किया जाता है। मैंने गोशाला रोड न्यू मंडी मुजफ्फरनगर के अपने आढ़तिया के माध्यम से 2,46,928 रुपये की बिक्री की थी। इसके लिए ट्रक ड्राइवर व मालिक अब्बास खान निवासी सेरानीपुरा मध्यपुरा को रद्दी लोड करके बेचने के लिए भेजा और भाड़ा के रूप में 20 हजार रुपये देकर रसीद ले लिया। इसके बाद आढ़ती और ड्राइवर ने मिलकर कबाड़ पेपर बेचकर पैसा ले लिया। जब दोनों से इसके बारे में पूछा तो वे गालियां और जान मारने की धमकी देने लगे। पांच नवंबर 2025 को सिंदुरिया थाने पर तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पांच जनवरी को पुलिस अधीक्षक से भी लिखित शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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इसके बाद 19 फरवरी को न्यायालय में वाद दाखिल किया तो न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। एसओ राजकुमार सिंह के अनुसार न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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