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Maharajganj News: लकड़ी काटने पर लगाया 800 रुपये का अर्थदंड

Wed, 10 Jan 2024 09:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 10 Jan 2024 09:05 PM IST
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Fine of Rs 800 imposed for cutting wood
महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के जंगल से लकड़ी काटने में दोषी मिलने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने रामअवध पर 800 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर सात दिन का कारावास की सजा सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र गांव कुडवा उर्फ मुड़वरिया निवासी रामअवध 26 अक्टूबर 2000 में जंगल में चोरी से लकड़ी काटते हुए पकड़े गए थे और उनके पास से 45 अदद बेंत की टोकरी बरामद हुई थी। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष तेज नारायन सिंह ने अभियुक्त राम अवध के खिलाफ चोरी तथा वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को 800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा कटना होगा। संवाद
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