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Maharajganj News: 31 मामलों में लगा जुर्माना, 15 पर कार्रवाई के आदेश

Mon, 12 Aug 2024 08:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Mon, 12 Aug 2024 08:41 PM IST
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Fine imposed in 31 cases, action ordered on 15
संबंधित अधिशासी अधिकारी नियत समय में सूचना नहीं दी गई
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। नगर पंचायत एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों पर सूचना विलंब से देने के मामले में 31 प्रकरण में 25000-25000 अर्थदंड वसूली के आदेश दिए गए हैं। वहीं 15 से अधिक मामलों में अधिशासी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई व कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति के आदेश दिए गए हैं।
भीमापार, सिद्धार्थनगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने महराजगंज जनपद के नगर पंचायत एवं नगर पालिका से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2023 में सूचना मांगी थी। जारी पत्र के अनुसार, संबंधित अधिशासी अधिकारी ने नियत समय में सूचना नहीं दी। जिस पर राज्य सूचना आयोग की ओर से संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड, विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
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नगर पंचायत, नगर पालिका में वर्ष 2023-24 में राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिरोपित अर्थदंड के संबंध में कुल 31 प्रकरण में अर्थदंड वसूली आदेश पारित किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी घुघुली, परतावल, सिसवा, बृजमनगंज, निचलौल, आनंदनगर, महराजगंज, पनियरा, सोनौली के विरुद्ध तीन मामलों में 75000-75000 रुपये व अधिशासी अधिकारी नौतनवा के विरुद्ध चार मामलों में कुल 100000 रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। उसी के साथ अधिशासी अधिकारी सिसवा को तीन मामले में, नौतनवा, घुघली, बृजमनगंज, आनंदनगर के विरुद्ध दो-दो मामले में और पनियरा, परतावाल सोनौली के विरुद्ध एक एक मामले में विभागीय कार्रवाई के आदेश हैं।
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