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अनाधिकृत रुप से पोस्टर- होर्डिंग लगाने वालों से अर्थदंड वसूलेगी पालिका
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अनाधिकृत रूप से पोस्टर-होर्डिंग लगाने वालों से अर्थदंड वसूलेगी पालिका
महराजगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर स्थित नगर पालिका सीमा में बिना पालिका के अनुमति के अनाधिकृत रुप से पोस्टर व होर्डिंग लगाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जल्द ही उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनसे अर्थदंड वसूलने का कार्य प्रारंभ होगा।
पालिका सीमा में किसी भी व्यक्ति को प्रचार- प्रसार करने के लिए पालिका प्रशासन के पास निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अनुमति प्राप्त करना होता है। जागरुक व्यक्ति व संस्था मानकों के तहत ऐसा करते हैं, तबकि ऐसे भी लोग व संस्था हैं जो मानकों को दरकिनार कर अपने प्रचार-प्रसार पर जोर देते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कर्मियों के माध्यम से सर्वे कराया, जिसमें काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति व संस्था सामने आए हैं जो बिना पालिका के अनुमति लिए ही नगरीय सीमा में अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं व पालिका के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं।
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हनुमानगढ़ी से केएमसी तक 88 हुए चिह्नित
पालिका की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कराए गए सर्वे में हनुमानगढ़ी से लेकर केएमसी तक कुल 88 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है जो स्वयं, प्रतिष्ठान आदि का अनाधिकृत रुप से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। पालिका प्रशासन ने इन सभी लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की है।
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निचलौल व चौक रोड पर भी होगा सर्वे
पालिका प्रशासन की ओर से निचलौल व चौक रोड पर भी सर्वे कराते हुए ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा जो अनाधिकृत रुप से नगरीय सीमा में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।
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नगरीय सीमा में किसी भी व्यक्ति व संस्था को प्रचार- प्रसार के लिए पालिका से अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 88 लोग बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करते मिले हैं, उन्हें नोटिस देते हुए अर्थदंड वसूला जाएगा।
आलोक कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका
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संतोष
निजी भवन पर नहीं लगता है शुल्क
पदालिका के जिम्मेदारों की मानें तो निजी भवन पर सिर्फ गृृृह स्वामी को प्रचार-प्रसार के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। यदि भवन में किराएदार हैं तथा वह व्यवसायिक रुप से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं तो पालिका उनसे शुल्क वसूलेगी।
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50 स्क्वायर फीट का वार्षिक 1200 रुपये मूल्य है शुल्क
नगर में 50 स्कवायर फीट की होर्डिंग लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति को 1200 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है। होर्डिंग का आकार जैसे बढ़ेगा व घटेगा निर्धारण के मुताबिक उसका शुल्क बढ़ता व घटता रहेगा।
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महराजगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर स्थित नगर पालिका सीमा में बिना पालिका के अनुमति के अनाधिकृत रुप से पोस्टर व होर्डिंग लगाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जल्द ही उन्हें नोटिस जारी करते हुए उनसे अर्थदंड वसूलने का कार्य प्रारंभ होगा।
पालिका सीमा में किसी भी व्यक्ति को प्रचार- प्रसार करने के लिए पालिका प्रशासन के पास निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अनुमति प्राप्त करना होता है। जागरुक व्यक्ति व संस्था मानकों के तहत ऐसा करते हैं, तबकि ऐसे भी लोग व संस्था हैं जो मानकों को दरकिनार कर अपने प्रचार-प्रसार पर जोर देते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध पालिका प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कर्मियों के माध्यम से सर्वे कराया, जिसमें काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति व संस्था सामने आए हैं जो बिना पालिका के अनुमति लिए ही नगरीय सीमा में अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं व पालिका के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं।
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हनुमानगढ़ी से केएमसी तक 88 हुए चिह्नित
पालिका की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कराए गए सर्वे में हनुमानगढ़ी से लेकर केएमसी तक कुल 88 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है जो स्वयं, प्रतिष्ठान आदि का अनाधिकृत रुप से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। पालिका प्रशासन ने इन सभी लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की है।
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निचलौल व चौक रोड पर भी होगा सर्वे
पालिका प्रशासन की ओर से निचलौल व चौक रोड पर भी सर्वे कराते हुए ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा जो अनाधिकृत रुप से नगरीय सीमा में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।
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नगरीय सीमा में किसी भी व्यक्ति व संस्था को प्रचार- प्रसार के लिए पालिका से अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 88 लोग बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करते मिले हैं, उन्हें नोटिस देते हुए अर्थदंड वसूला जाएगा।
आलोक कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका
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संतोष
निजी भवन पर नहीं लगता है शुल्क
पदालिका के जिम्मेदारों की मानें तो निजी भवन पर सिर्फ गृृृह स्वामी को प्रचार-प्रसार के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। यदि भवन में किराएदार हैं तथा वह व्यवसायिक रुप से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं तो पालिका उनसे शुल्क वसूलेगी।
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50 स्क्वायर फीट का वार्षिक 1200 रुपये मूल्य है शुल्क
नगर में 50 स्कवायर फीट की होर्डिंग लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति को 1200 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है। होर्डिंग का आकार जैसे बढ़ेगा व घटेगा निर्धारण के मुताबिक उसका शुल्क बढ़ता व घटता रहेगा।