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Maharajganj News: समय सारिणी से खुलेगी खाद की दुकान, अनदेखी पर होगी कार्रवाई

Wed, 08 Nov 2023 01:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Nov 2023 01:00 AM IST
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Fertilizer shop will open as per time table, action will be taken on negligence
- भारत-नेपाल सीमा पर खाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए कृषि विभाग ने जारी किया फरमान
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संवाद न्यूज एजेंसी

महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित फॉस्फेटिक खाद के दुुरुपयोग को रोकने के लिए कृषि विभाग ने समय सारिणी जारी की है। खाद के दुकानदार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक ही खाद बेच सकेंगे। निर्धारित समय से पहले और बाद में यदि दुकानों पर खाद बिकता मिलेगा तो दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से फरमान जारी किया गया है।
भारत-नेपाल सीमा से सटे होने की वजह से कृषि के ऐन मौके पर खाद के दुरुपयोग का मामला सामने आता रहता है। ऐसे में इस बार भी इसे रोकने के लिए विभाग ने पहले से ही दुकानदारों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया है। कोई भी दुकानदार खाद के साथ कोई अन्य वस्तु टैगिंग कर बिक्री नहीं करेगा। सभी विक्रेताओं के पास स्टाॅक पंजिका, वितरण पंजिका, कैश मेमो व पीओएस मशीन का होना अनिवार्य है।
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बिक्री केंद्रों पर खाद के बिक्री दर व स्टाॅक का अंकन जरूर किया जाए। जिसे भी खाद बेचा जाए उसे अनिवार्य रूप से रसीद दी जाए। ऐसा करने से किसानों का रैंडम आधार पर सत्यापन भी किया जा सकेगा। किसानों को खाद का वितरण किसान बही व भूमि पंजीकरण के आधार पर दिया जाए।
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साइकिल पर लदे खाद पर रखी जाएगी विशेष नजर

भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में साइकिल पर खाद लेकर जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्हें रोक कर उनका विवरण पूछा जाएगा, रसीद व कैश मेमो को भी जांचा जाएगा। यदि उनकी ओर से रसीद व कैश मेमो नहीं दिखाया गया तो उनके अलावा दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

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जिले में फास्फेटिक खाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए दुकानदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कहीं पर भी मानकों के विपरीत खाद की बिक्री होगी तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

वीरेंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी

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