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Maharajganj News: न्यायालय के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण

Thu, 07 May 2026 01:58 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 01:58 AM IST
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Encroachment removed on court order
अतिक्रमण हटवाने के दौरान तैनात रही पुलिस बल
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महराजगंज। नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मऊपाकड़ में सड़क की जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामले में प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर कब्जा हटवा दिया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई।
बताया जा रहा है कि सड़क खाम के नाम से दर्ज भूमि पर एक छात्रावास भवन का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था। इस संबंध में मऊपाकड़ निवासी अतुल प्रताप श्रीवास्तव ने वर्ष 2021 में नगर पालिका अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद 15 नवंबर 2021 को अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी हुआ था लेकिन विभिन्न कारणों से उस समय कार्रवाई नहीं हो सकी।
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लंबे समय तक आदेश का पालन न होने पर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को तलब किया। सुनवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी ने पर्याप्त पुलिस बल न मिलने को कार्रवाई में देरी का कारण बताया और अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा। इसके बाद न्यायालय ने 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया।
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बुधवार को सदर उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, सदर क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम और छह थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। नगर पालिका एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

न्यायालय ने याची को सुरक्षा के संबंध में भी निर्देश दिए थे कि यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो वह पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।
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